10 मई को होगी ईडी द्वारा दायर मनीष सिसौदिया की चार्जशीट पर सुनवाई। 2 दिन पहले सबूत पेशी का भी है आदेश।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया के विरूद्ध ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है , उस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को सुनवाई करने का फैसला किया है। कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए बताया है कि शनिवार को यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 10 मई को मामले की सुनवाई की जायेगी। कोर्ट ने साथ ही यह आदेश दिया है कि ईडी द्वारा केस से जुड़े सबूत जैसे :- सीडी , डीवीडी , पैनड्राइव , दस्तावेज आदि 8 मई तक कोर्ट में जमा कराए जायें। जानकारी के मुताबिक आबकारी घोटाला मामले में यह ईडी द्वारा दाखिल चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। इसे दाखिल करते समय कोर्ट को ईडी ने यह बताया कि मनीष सिसौदिया इस मामले में 29वें नंबर के आरोपी हैं। सिसौदिया के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है , वह करीब 2100 पेज की है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि जब मनीष सिसौदिया आबकारी मंत्री थे तब से अब तक करीब 622 करोड़ की आपराधिक आय का पता ईडी ने लगाया है। कोर्ट ने ईडी की बात सुनने के बाद कहा कि इस मामले के सबूतों की सॉफ्टकॉपी 8 मई तक हमारे पास होनी चाहिए। मिली जानकारी के मुताबिक इस दिल्ली आबकारी मामले में पहली बार ईडी द्वारा मनीष सिसौदिया को एक आरोपी बताया गया है और नामजद करते हुए चार्जशीट दाखिल की है। ईडी द्वारा मनीष सिसौदिया को इस मामले में 09 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सिसौदिया वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें सर्वप्रथम सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई भी इस मामले में घोटाले की जाँच कर रही है। सीबीआई ने सिसौदिया को इस मामले का मुख्य मास्टरमाइंड बताया है। साथ ही सिसौदिया समेत 11 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है और जाँच की प्रक्रिया अभी चल रही है।
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