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सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब UPS में भी मिलेगा NPS का टैक्स फायदा, इस तारीख तक स्विच करने का मौका

सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब UPS में भी मिलेगा NPS का टैक्स फायदा, इस तारीख तक स्विच करने का मौका

नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत वर्तमान में मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर भी लागू कर दिया है. यानी कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS (National Pension System) के जगह UPS (Unified Pension Scheme) का विकल्प चुनते हैं, उन्हें भी अब वही टैक्स बेनिफिट मिलेंगे. यह  घोषणा 4 जुलाई, 2025 को जारी एक प्रेस रिलीज के जरिए की गई थी.

UPS में भी मिलेंगे NPS के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट

इसका मतलब है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो टैक्स लाभ मिलते हैं, वही UPS में भी उपलब्ध होंगे। अर्थात जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एनपीएस के विकल्प के रूप में यूपीएस पेंशन का चयन करते हैं, उन्हें भी वही कर लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि, NPS की अलग प्रकृति को ध्यान में रखते हुए टैक्स नियमों में कुछ आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

लैटिन शब्द ” मुटाटीस मुटांडिस ” का मतलब?

मुटाटीस मुटांडिस (mutatis mutandis) का मतलब होता है “मुद्दे के मुख्य बिंदु को प्रभावित किए बिना जरूरी बदलाव करना” .वित्त मंत्रालय ने कहा, “ये प्रावधान मौजूदा NPS स्ट्रक्चर के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऑप्शन चुनने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त टैक्स रिलीफ और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं.”

 क्या है सरकार के इस फैसले का मकसद?

मंत्रालय के बयान में उल्लेख किया गया है कि UPS को टैक्स स्ट्रक्चर में शामिल करना ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल और टैक्स-एफिशिएंट विकल्पों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए सरकार का एक और प्रयास है।

बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सर्विस में अपॉइंट होने वाले नए कर्मचारियों के लिए NPS के विकल्प के रूप में UPS को नोटिफाई किया है.

NPS से UPS में स्विच करने की आखिरी तारीख?

वित्त मंत्रालय ने NPS से UPS में स्विच करने की आखिरी तारीख (Last date to switch from NPS to UPS?) 30 जून, 2025 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दी है. यानी जो कर्मचारी मौजूदा समय में NPS के तहत आते हैं, उन्हें 30 सितंबर, 2025 तक UPS में स्विच करने का वन-टाइम ऑप्शन दिया गया है.

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