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कानपुर में बड़ी कार्रवाई: जमीन कब्जा मामले में आरोपी अवनीश दीक्षित 6 महीने के लिए जिला बदर

कानपुर में बड़ी कार्रवाई: जमीन कब्जा मामले में आरोपी अवनीश दीक्षित 6 महीने के लिए जिला बदर

कानपुर। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने गुरुवार को एक अहम कदम उठाते हुए जमीन कब्जा प्रकरण में आरोपी अवनीश दीक्षित को अगले 6 महीने के लिए जिला बदर घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3 के तहत की गई है।

जमीन कब्जाने का आरोपी

पुलिस के मुताबिक, अवनीश दीक्षित (पुत्र अमर बहादुर दीक्षित) पर एक हजार करोड़ रुपये की जमीन कब्जाने का आरोप है। यही नहीं, उसके खिलाफ गुंडा एक्ट, जानलेवा हमले और शांति भंग से जुड़े कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

जिला बदर का आदेश

पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) और कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने बताया कि अवनीश दीक्षित की आपराधिक गतिविधियों के चलते क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता में विश्वास कायम करने के लिए उसे कानपुर नगर की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।

पुलिस की सख्ती

पुलिस का कहना है कि अपराध और माफियागिरी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवनीश दीक्षित को जिला बदर घोषित किया जाना इसी अभियान का हिस्सा है। यदि वह आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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